Donation and Loan from Foundation
फाउन्डेशन से अनुदान एवं सहायता
1- जैन मिलन शाखा द्वारा कोई भी स्थाई निर्माण कराने (अस्पताल, स्कूल, अथवा कोई गेट आदि) पर अनुदान।
2- जैन मिलन शाखा द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैन्ड अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर वाटर कूलर लगाने या पक्की प्याऊ बनवाने पर अनुदान।
3- किसी भी जैन परिवार पर दैविक आपदा पर अनुदान।
4- किसी गरीब जैन कन्या की शादी में जैन मिलन शाखा द्वारा सहायता करने के उपरान्त अनुदान।
5- उच्च टैक्निकल शिक्षा हेतु (ब्याज रहित, रिफन्डेबल) लोन।
जैन मिलन शाखा द्वारा रु0 5,000-(प्रति वर्ष) देने के उपरान्त फाउन्डेशन द्वारा लगातार 04 वर्षों तक रु0 15,000- प्रति वर्ष एजुकेशन लोन जैन छात्र-छात्राओं को प्रदान किया जाता है। ब्याज रहित, रिफन्डेबल एजुकेशन लोन हेतु अनुशन्सा पत्र पर 2 गारन्टर के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
उपरोक्त अनुदान अथवा लोन हेतु कोई भी आवेदन जैन मिलन शाखा के लैटर पैड पर शाखा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा, क्षेत्रीय अध्यक्ष/मन्त्री की अनुशन्सा के उपरान्त फाउन्डेशन पदाधिकारियों को भेजा जाना चाहिये।